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    रेप, हत्या और एसिड अटैक के मामले में बीएसएफ के दो जवानों को 20 साल जेल

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारJune 18, 2026No Comments4 Mins Read
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    Mizoram News
    Mizoram News: रेप, हत्या और एसिड अटैक के मामले में बीएसएफ के दो जवानों को 20 साल जेल

    Mizoram News, (द भारत ख़बर), एजल: मिज़ोरम की एक ज़िला अदालत ने नौ साल पहले हुए रेप, हत्या और एसिड अटैक के मामले में सीमा सुरक्षा बल  (बीएसएफ) के दो जवानों को 20 साल की सख़्त सज़ा सुनाई है। नीलांजन दास और दिनेश कुमार पर आईपीसी की उन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे जो गैंगरेप, रेप के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने और एसिड अटैक से संबंधित हैं।

    हालांकि , घटना के 11 दिन बाद 16 जुलाई, 2017 को पीड़ितों में से एक का सड़ा-गला शव मिला था, फिर भी उन्हें आईपीसी  की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। दूसरी महिला बच गई, लेकिन एसिड हमले से उसका चेहरा बिगड़ गया और उसकी आँखों की रोशनी भी आंशिक रूप से चली गई।

    जुर्माना न भरने पर दो महीने की साधारण कैद 

    आइजोल ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सिल्विया ज़ोमुआनपुई राल्टे ने 12 जून को जो फैसला और आदेश जारी किया था, उसे मंगलवार 16 जून, 2026 को सार्वजनिक किया गया। फैसले के अनुसार, दोनों को तीन अलग-अलग आरोपों में क्रमशः 20 साल, 12 साल और 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई और हर अपराध के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना न भरने पर दो महीने की साधारण कैद की सजा का प्रावधान किया गया।आदेश में कहा गया, सभी मुख्य सजाएँ एक साथ चलेंगी।

    दोषियों को फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार

    यह भी बताया गया कि दोनों ने मुकदमे के दौरान 144 दिन हिरासत में बिताए थे और दोषियों को फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। कोर्ट ने दास और कुमार को 2017 के उस मामले में दोषी पाया, जो तब हुआ था जब वे भारत-बांग्लादेश सीमा पर ममित जिले के सिलसुरी वेस्ट में तैनात थे। कोर्ट ने 18 गवाहों के बयानों की जांच की और मुकदमे के दौरान पेश किए गए सभी सबूतों का रिव्यू किया।

    केकड़े और जंगली सब्जियां इकट्ठा करने गई थी पीड़िताएं

    पीड़ितों में से एक के भाई ने 18 जुलाई, 2017 को जब  मारपारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई तब घटना सामने आई। उसने बताया कि उसकी बहन और उसकी सहेली दो दिन पहले केकड़े और जंगली सब्जियाँ इकट्ठा करने के लिए गास्काटा नदी की ओर गई थीं। एफआईआर के अनुसार, दो अज्ञात लोगों ने उसकी बहन के साथ गैंगरेप किया और उस पर एक खतरनाक केमिकल से हमला किया, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। विलेज डिफेंस पार्टी के अध्यक्ष पूर्णो नाथ ने बाद में पुलिस को बताया कि उसके साथ जंगल में रेप किया गया था और उसकी सहेली लापता हो गई थी।

    पीड़िता का चेहरा बिगाड़ने या उसे अंधा करने की कोशिश

    ममित जिले के फुल्डुंगसेई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल जांच के बाद, डॉक्टर ने कहा कि चोटों से पता चलता है कि पीड़िता का चेहरा बिगाड़ने या उसे अंधा करने की कोशिश की गई थी, और जांच के नतीजे हाल ही में जबरन यौन संबंध बनाने की पुष्टि करते हैं। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने बीएसएफ जवानों की ड्यूटी की जानकारी हासिल की। ड्यूटी रोस्टर से उन दो दोषी कर्मियों की पहचान की गई, जिन्हें घटना के आस-पास की तारीख और समय पर खाना ले जाने की ड्यूटी सौंपी गई थी।

    दोस्त का शव बरामद किया जो लापता थी

    पुलिस ने काफ़ी खोजबीन के बाद पीड़ित की उस दोस्त का शव बरामद किया जो लापता थी। शव सड़-गल चुका था, लेकिन आस-पास के हालात और फोरेंसिक संकेतों से पता चला कि उसकी मौत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या थी और यह उसी घटना से जुड़ी हुई थी। 5 सितंबर 2017 को आइजोल में एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने पहचान परेड करवाई, जिसमें पीड़ित ने दोनों आरोपियों की पहचान घटना को अंजाम देने वालों के तौर पर की। इसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया।

    यह भी पढ़ें : Mizoram Crime: म्यांमार के नागरिकों से 6 करोड़ से ज्यादा की मेथामफेटामाइन व हेरोइन जब्त, 3 गिरफ्तार

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    अंकित कुमार

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