Haryana News: हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने और पुराने व्यावसायिक वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों में पंजीकृत पुराने ट्रक और बसों के मालिकों को नए और पर्यावरण अनुकूल वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में बड़ी छूट दी जाएगी। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक वाहन मालिक इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि यह योजना खास तौर पर एनसीआर जिलों में पंजीकृत बीएस-IV या उससे पुराने ट्रक और बसों के मालिकों के लिए लागू की गई है।
100 प्रतिशत मोटर वाहन कर की छूट
योजना के अनुसार, यदि कोई वाहन मालिक अपने पुराने वाहन की जगह नया बीएस-VI, उससे अधिक उन्नत मानकों वाला, या इलेक्ट्रिक अथवा सीएनजी से चलने वाला ट्रक या बस खरीदकर एनसीआर जिले में पंजीकृत कराता है, तो उसे 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर की छूट मिलेगी। सरकार ने सेकेंड हैंड वाहन खरीदने वालों को भी राहत दी है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मानकों के अनुसार पुराना (सेकेंड हैंड) ट्रक या बस खरीदता है, तो उसे मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट वाहन के पहले पंजीकरण की तारीख से अगले 10 वर्षों तक मान्य रहेगी।
जरूरी शर्तें तय की गई
योजना के तहत पुराने वाहनों को हटाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई हैं। बीएस-III या उससे पुराने ट्रक और बसों को राज्य में अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर पर ही स्क्रैप कराना होगा। वहीं, बीएस-IV वाहनों के मालिक चाहें तो उन्हें अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र में नष्ट करा सकते हैं या फिर एनसीआर क्षेत्र से बाहर किसी गैर-एनसीएपी शहर या क्षेत्र में बेच सकते हैं।
वाहन मालिकों को एक और राहत
सरकार ने वाहन मालिकों को एक और बड़ी राहत दी है। एनसीआर जिलों में पंजीकृत बीएस-IV या उससे पुराने ट्रकों और बसों पर यदि एक वर्ष से अधिक समय से कोई टैक्स बकाया है, तो उसे पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस योजना का समय पर लाभ उठाएं और पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जगह नए, स्वच्छ ईंधन वाले वाहन अपनाएं। सरकार का मानना है कि इससे वायु प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण को फायदा मिलेगा और लोगों को आधुनिक व सुरक्षित परिवहन की सुविधा भी मिलेगी।
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