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    सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारJuly 13, 2026No Comments2 Mins Read
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    Ram Mandir Donation Theft Case : सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस
    Ram Mandir Donation Theft Case : सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस

    यूपी एसआईटी को जांच से जुड़ी स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश, सुप्रीम कोर्ट में केस की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी

    Ram Mandir Donation Theft Case (द भारत ख़बर), नई दिल्ली : अयोध्या श्री राम मंदिर दान चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही यूपी एसआईटी को भी इस मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

    इसके साथ ही केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिकाओं में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के मैनेजमेंट में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है।

    इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया फैसला

    भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। इन मामलों में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर की गई एक रिट याचिका, अजय कुमार राय और अन्य की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ दायर एक क्रिमिनल रिट याचिका और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की एक अलग याचिका शामिल है।

    मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु में कहीं भी बकरीद या किसी अन्य दिन गाय या बछड़े के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटिशन पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पूरे राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।

    ये भी पढ़ें : Punjab Bomb Threat : पंजाब में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

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    अंकित कुमार

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