नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलने वाले बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोलकाता हाईकोर्ट ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म
के मामले में अहम आदेश जारी किया है. पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा है कि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी रखे ताकि मामले से जुड़े संवेदनशील डिजिटल सामग्री के कथित प्रसार को रोका जा सके.
रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने 14 जुलाई 2026 के अपने आदेश में कहा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई करे. उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करे. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 6 जुलाई 2026 की पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता से एक पेन ड्राइव/स्टोरेज डिवाइस बरामद किया गया है. इसमें मामले से जुड़ी कुछ सामग्री होने की आशंका है. अदालत ने माना कि आरोपियों के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करना जरूरी है ताकि उनमें मौजूद कथित संवेदनशील डेटा को आगे साझा होने से रोका जा सके.

मामले में पिछले महीने मोगरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि अभिषेक पोरेल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. निजी पलों का वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में उसे धमकाया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों की पहचान साल 2023 में हुई थी. महिला का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद फोन कॉल, एक सहयोगी के इंस्टाग्राम अकाउंट तथा दूसरे मोबाइल नंबर के जरिए उसे लगातार धमकाया.
इस मामले में आपराधिक धमकी समेत अन्य धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. अभिषेक पोरेल के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं. मामले की जांच जारी है. हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी के लिए प्रयास जारी रखे जाएं. जिससे जांच निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके.

