
कहा- बिना जांचे दावों का समर्थन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई।
FSSAI, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: पिछले काफी समय से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी आॅफ इंडिया फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाले ब्रांड्स के लिए सख्त हो गया है। अब एफएसएसएआई ने इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्रिटीज को चेतावनी दी है कि बिना जांचे-परखे दावों का समर्थन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
साथ ही, रेगुलेटर ने असुरक्षित फूड प्रोडक्ट्स बेचने वाले मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ भी सख्ती बरती है। यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब फूड ब्रांड्स आॅनलाइन लाखों ग्राहकों तक हेल्थ ड्रिंक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, स्नैक्स और पैक्ड फूड्स की मार्केटिंग के लिए डिजिटल क्रिएटर्स और सेलेब्रिटीज पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं।
सही सामान का ही प्रमोशन करने की दी सलाह
एफएसएसएआई ने इन्फ्लुएंसर्स से कहा है कि वे अपना नाम या विश्वसनीयता जोड़ने से पहले यह पक्का कर लें कि ब्रांड का हर दावा सच है, वैज्ञानिक रूप से साबित है और फूड सेफ्टी नियमों के मुताबिक है।
रेगुलेटर ने कहा कि एंडोर्समेंट (समर्थन) सिर्फ विज्ञापनों से कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि ग्राहक अक्सर उनका प्रमोशन करने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। ऐसे में सेलेब्रिटीज और इंफ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वे सही सामान का ही प्रमोशन करें।
किसी चीज के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं
एफएसएसएआई ने इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी दी कि वे इम्युनिटी बढ़ाने या पोषक तत्वों से भरपूर जैसे दावों को तब तक न बढ़ा-चढ़ाकर बताएं जब तक कि उनके पास सबूत न हों और फूड कानूनों के तहत इसकी इजाजत न हो।
गुमराह करने वाले विज्ञापनों और सेलेब्रिटीज की शिकायत करें ग्राहक
रेगुलेटर ने कहा कि खाने-पीने की चीजों के गुमराह करने वाले विज्ञापनों और एंडोर्समेंट पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग एंड क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
एफएसएसएआई ने ग्राहकों से यह भी अपील की है कि वे अपने फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म के जरिए खाने-पीने की चीजों के गुमराह करने वाले विज्ञापनों और सेलेब्रिटीज के एंडोर्समेंट की रिपोर्ट करें।
एफएसएसएआई ने बनाए ये 3 नियम
- एफएसएसएआई का कहना है कि विज्ञापन करने वाले व्यक्ति को ये 3 नियम मानने होंगे।
- फूड प्रोडक्ट्स से जुड़े किसी भी तरह के दावे को पहले खुद वैरिफाई करना पड़ेगा।
- आप यह भी चेक करेंगे कि यह फूड प्रोडक्ट्स एफएसएसएआई रेगुलेशन के मुताबिक है या नहीं।
- यह सुनिश्चित भी करें कि इससे ग्राहकों को गुमराह ना किया जा रहा हो।
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