कोलकाता. दिल्ली कैपिटल्स और बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल पिछले महीने ही सुर्खियों में आए थे. उनको एक लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में जेल जाना पड़ा था. गुरुवार, 17 सितंबर को अभिषेक के जमानत मिलने की खबर सामने आई. पोरेल पिछले एक महीने से अधिक समय से जेल में थे. उन्हें रेप और शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने समेत कई गैर-जमानती धाराओं में गिरफ्तार किया गया था.
अभिषेक पोरेल पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं. जानकारी के मुताबिक एक युवा मेडिकल छात्रा की शिकायत के बाद पोरेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कोलकाता के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले पोरेल ने उनसे शादी का वादा किया था. इस झूठे वादे को करने के बाद उनके साथ रिश्ता बनाया और लगातार यौन संबंध बनाते चले गए. उन्होंने ऐसे आरोप भी लगाए उसे निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया था.
आपको बता दें कि अभिषेक पोरेल को पिछले महीने की 11 तारीख को पुलिस ने कोर्ट की आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. पुलिस ने उनके खिलाफ कुल 19 धाराओं में मामला दर्ज किया था. अभिषेक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E और 72 के तहत भी मामला दर्ज किया गया.
मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट में पुलिस ने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य को बताया था कि पोरेल को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने पुलिस को उनके कब्जे से मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करने का निर्देश दिया था. शिकायतकर्ता ने पोरेल के खिलाफ मगरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी. शिकायत में शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने, कथित तौर पर परेशान करने, निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी देने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने जैसे आरोप लगाए गए थे.

