Supreme Court Big Diwali Decision: दिवाली पर पटाखे जलाने का इंतजार कर रहे दिल्ली-NCR के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एयर पॉल्यूशन के बीच संतुलन बनाने के लिए शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 और 8 नवंबर को लोग निर्धारित समय के भीतर ही पटाखे जला सकेंगे। इसके अलावा अस्पतालों, स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।
तय हुई पटाखे जलाने की टाइमिंग
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को केवल चार घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जला सकेंगे। इस तरह प्रतिदिन कुल तीन घंटे की छूट दी गई है। निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर सकेगा।
300 मीटर के दायरे में पटाखों पर रोक
अदालत ने लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील स्थानों के आसपास पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों को भी नो-क्रैकर जोन घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को इन क्षेत्रों में उचित बैरिकेडिंग और स्पष्ट मार्किंग कराने के साथ-साथ आम लोगों को नियमों की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है।
केवल ग्रीन पटाखों की होगी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के दौरान केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इन पटाखों को संबंधित नियामक संस्थाओं के निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। सामान्य पारंपरिक पटाखों और बिना प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। बेरियम युक्त पटाखों और पटाखों की लड़ियों पर भी रोक रहेगी। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रशासन को अवैध पटाखों की बिक्री और आपूर्ति पर निगरानी रखनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की यह छूट केवल 7 और 8 नवंबर 2026 के लिए दी है। 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।

