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    Home»दुनिया»केंद्रीय कर्मचारी समय से पहले करे जरुरी कार्य
    दुनिया

    केंद्रीय कर्मचारी समय से पहले करे जरुरी कार्य

    परवेश चौहानBy परवेश चौहानNovember 28, 2025No Comments3 Mins Read
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    November 30 Deadline : केंद्रीय कर्मचारी समय से पहले करे जरुरी कार्य

    NPS to UPS Deadline, द भारत ख़बर : केंद्र सरकार के जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक अपना ऑप्शन चुनना होगा। डेडलाइन बस आने ही वाली है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी एलिजिबल कर्मचारियों और रिटायर लोगों से डेडलाइन से पहले अपनी एप्लीकेशन जमा करने की अपील की है। मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि कोई भी कर्मचारी या पेंशनर जो UPS के तहत फायदे लेना चाहता है, उसे 30 नवंबर, 2025 से पहले अपनी रिक्वेस्ट जमा करनी होगी।

    कर्मचारियों के लिए NPS नया विकल्प

    UPS, या यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जनवरी 2025 में नोटिफाई किया गया था और यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS का एक नया विकल्प है। इसे 1 अप्रैल, 2025 को लागू किया गया था। UPS की खास बात यह है कि यह गारंटीड महंगाई से जुड़ी पेंशन देता है।

    यह एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जिसमें एम्प्लॉई अपनी बेसिक सैलरी + DA का 10% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि एम्प्लॉयर, यानी केंद्र सरकार, 18.5% कंट्रीब्यूट करती है। यह स्कीम NPS के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पेंशन का वादा करती है।

    ऑनलाइन कर सकते है अप्लाई 

    UPS जॉइन करने में इंटरेस्टेड एम्प्लॉई ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वे नीचे दिए गए लिंक पर मौजूद एनरोलमेंट और क्लेम फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं: https://npscra.nsdl.co.in इसके अलावा, इंटरेस्टेड लोग अपने CRA सिस्टम नोडल ऑफिस में फॉर्म की फिजिकल कॉपी जमा करके भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी नोडल ऑफिस को तय प्रोसीजर के हिसाब से सभी एप्लीकेशन को समय पर प्रोसेस करने का निर्देश दिया है।

    कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिए उपलब्ध

    हाँ। UPS एक ऐसी स्कीम है जो पूरी तरह से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के फ्रेमवर्क में काम करती है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन (PFRDA) रेगुलेट करता है और यह कुछ शर्तों को पूरा करने वाले सर्विंग और रिटायर्ड दोनों एम्प्लॉई के लिए अवेलेबल है। UPS के तहत, कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों की उनकी एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलता है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी कर ली हो। इसमें स्पाउसल पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रोविज़न भी शामिल हैं।

    UPS चुनने के बाद वापस NPS में जाना

    हाँ। UPS के तहत आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी चाहें तो बाद में NPS में वापस जा सकते हैं। इसका मतलब है कि UPS जॉइन करने के बाद भी, कर्मचारियों के पास भविष्य में इससे बाहर निकलने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है।

    UPS के फायदे 

    जो कर्मचारी UPS चुनते हैं, उन्हें कई तरह के फायदे मिलते हैं—

    • बेहतर टैक्स बेनिफिट
    • इस्तीफे और कम्पलसरी रिटायरमेंट के मामले में बेहतर प्रोविज़न
    • जो एलिजिबल कर्मचारी और रिटायर्ड लोग पहले से NPS में हैं, वे भी UPS में जा सकते हैं
    • सुरक्षित और स्टेबल महंगाई से जुड़ा पेंशन स्ट्रक्चर
    • UPS सरकार द्वारा लाया गया एक ज़रूरी रिफॉर्म है जिसका मकसद कर्मचारियों को ज़्यादा पक्की और सुरक्षित रिटायरमेंट इनकम देना है

    यह भी पढ़े : Pensioners Big Update : पेंशनर्स को डेडलाइन से पहले इन कामों को पूरा करना जरुरी , वरना रुक सकती है पेंशन

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    परवेश चौहान

      जब मैं माइक लेकर निकलता हूं, तो खबरें खुद चलकर मेरे पास आती हैं। “On ground” मेरी पहचान है और “On point” मेरी स्टाइल।

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