
एम्स के पांच सदस्यों वाले मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई को सौंपी 11 पन्नों की रिपोर्ट
Twisha Death Case, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: दिल्ली के आॅल इंडिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज के पांच सदस्यों वाले मेडिकल बोर्ड ने मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। रिपोर्ट में मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत को आत्महत्या बताया गया है। 11 पन्नों की रिपोर्ट में ये बात कही है। सीलबंद लिफाफे में 10 जुलाई को दी गई ये फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट सोमवार को सामने आई।
टीम के मुताबिक, ट्विशा के शव पर ऐसी कोई चोट नहीं थी, जिससे मेडिकोलीगल (कानूनी और चिकित्सीय) नजरिए से हमले या संघर्ष का संकेत मिलता हो। इधर, मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 636 पेज की चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें दोनों आरोपियों- ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है।
सास और पति पर दहेज हत्या का आरोप, सीबीआई ने कोर्ट चार्जशीट पेश की
सीबीआई ने ट्विशा की सास और पति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (2) यानी दहेज हत्या, धारा 85 यानि पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ कू्ररता, धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, 3 (5) दहेज के लेनदेन के अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 लगाई है। ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा- चार्जशीट में क्रूरता के आरोपों की पुष्टि हुई है।
24 मई को डेडबॉडी का दूसरा पोस्टमॉर्टम किया था
बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 22 मई के आदेश पर दिल्ली एम्स के मेडिकल बोर्ड ने 24 मई को ट्विशा की डेडबॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया था। एम्स में फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने कहा, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले बोर्ड ने सभी संभावित पहलुओं से मामले की विस्तार से जांच की। उन्होंने कहा, यह आत्महत्या का मामला था और शव पर मारपीट का कोई निशान नहीं मिला।
12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत
ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में मृत मिली थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। पहले पोस्टमॉर्टम पर सवाल उठने के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली एम्स से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए थे।
सीबीआई ने समर्थ का वॉइस सैंपल और लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी
3 अगस्त को हुई सुनवाई में सीबीआई ने आरोपी समर्थ सिंह का वॉइस सैंपल लेने और उसके लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी। समर्थ सिंह की ओर से उनके वकील ने लैपटॉप का पासवर्ड देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
वहीं, वॉइस सैंपल को लेकर शर्त रखी कि वॉइस सैंपल की एक कॉपी सुरक्षित रूप से कोर्ट में भी रखी जाए। इस पर सीबीआई का कहना था कि डिजिटल साक्ष्यों की जांच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विश्लेषण के लिए लैपटॉप का पासवर्ड और वॉइस सैंपल महत्वपूर्ण हैं।
ये भी पढ़ें: 14 राज्यों के सीएम पर आपराधिक केस दर्ज, सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट से खुलासा
