
ग्रुप-सी के अन्य पदों पर 5 प्रतिशत, कौशल आधारित ग्रुप-बी पदों पर मिलेगा एक प्रतिशत आरक्षण
Haryana News (मेरा हरियाणा), चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी रोजगार के अवसरों का विस्तार करते हुए सीधी भर्ती में निर्धारित सरकारी पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, ग्रुप-सी के अन्य पदों पर 5 प्रतिशत तथा कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर एक प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आज इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था 1 सितंबर, 2026 से लागू होगी।
नौकरी में इस तरह से मिलेगा आरक्षण
20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) में कांस्टेबल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरडीएफ) में कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड तथा फायर आॅपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर लागू होगा। इन पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत वंचित अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत, अन्य अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत, बीसी-ए के लिए 3 प्रतिशत, बीसी-बी के लिए 2 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 प्रतिशत तथा अनारक्षित श्रेणी के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।
इस तरह बांटा गया आरक्षण
इसी प्रकार, निर्धारित विशेष पदों को छोड़कर अन्य ग्रुप-सी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इस 5 प्रतिशत आरक्षण में वंचित अनुसूचित जाति तथा अन्य अनुसूचित जाति के लिए एक-एक प्रतिशत, बीसी-ए तथा बीसी-बी के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार एक प्रतिशत तथा शेष 3 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस एवं अनारक्षित श्रेणी के लिए होगा।
कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सैन्य सेवा एवं प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल को सरकारी भर्ती में मान्यता देना है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा और उनका चयन उनकी संबंधित ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) श्रेणी के आरक्षित पद के विरुद्ध किया जाएगा।

