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    Home»Breaking News»नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन आॅर्डर 2026 लागू, घर के पास पीएनजी पाइपलाइन, तो कनेक्शन लेना ही होगा
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    नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन आॅर्डर 2026 लागू, घर के पास पीएनजी पाइपलाइन, तो कनेक्शन लेना ही होगा

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारMarch 25, 2026No Comments3 Mins Read
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    घर के पास PNG पाइपलाइन, तो कनेक्शन लेना ही होगा
    घर के पास PNG पाइपलाइन, तो कनेक्शन लेना ही होगा

    कनेक्शन नहीं लेने पर एलपीजी सप्लाई होगी बंद
    Gas Pipeline Rules, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध और गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन आॅर्डर 2026 लागू किया है। अगर आपके घर के पास गैस पाइपलाइन आ गई है और आपने पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया है, तो अगले 3 महीने में आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा।

    हालांकि, इसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता, तो 90 दिन बाद उसकी एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी। साथ ही सोसाइटियों को 3 दिन में पाइपलाइन की मंजूरी भी देनी होगी। सरकार ने नया आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किया है, ताकि युद्ध जैसे हालात में भी आपको रसोई गैस की कमी न पड़े।

    हाउसिंग सोसायटियों को पाइपलाइन के रास्ते के लिए 3 दिन के अंदर मंजूरी देनी होगी

    कई बार हाउसिंग सोसायटियों या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के विरोध की वजह से पाइपलाइन का काम रुक जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कंपनी पाइपलाइन के लिए रास्ता मांगती है, तो सोसाइटी को 3 दिन के अंदर मंजूरी देनी होगी। अगर सोसाइटी ने मना किया या देरी की, तो वहां रहने वाले सभी घरों की एलपीजी सप्लाई पर रोक लगाई जाएगी।

    अगर विभाग तय समय में जवाब नहीं देता, तो उसे डीम्ड क्लियरेंस मान लिया जाएगा

    पाइपलाइन बिछाने के लिए अब सरकारी विभागों को फाइलों को अटकाने की इजाजत नहीं है। छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़ी लाइनों के लिए 60 दिन में मंजूरी देना अनिवार्य है। अगर विभाग तय समय में जवाब नहीं देता, तो उसे डीम्ड क्लियरेंस यानी आॅटोमैटिक मंजूरी मान लिया जाएगा और काम शुरू कर दिया जाएगा।

    जमीन के कमर्शियल सर्किल रेट का 30% हिस्सा मालिक को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा

    अगर पाइपलाइन किसी की निजी जमीन से गुजर रही है, तो अब मुआवजे को लेकर सालों तक केस नहीं चलेंगे। सरकार ने इसके लिए एक फिक्स फॉर्मूला बना दिया है। जमीन के कमर्शियल सर्किल रेट का 30% हिस्सा मालिक को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। जमीन मालिक अगर आवेदन मिलने के 24 घंटे में मंजूरी दे देता है, तो उसे दोगुना यानी 60% मुआवजा मिलेगा।
    अगर जमीन मालिक मंजूरी नहीं देता है, तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी (कलेक्टर या अन्य अधिकारी) फैसला लेंगे।

    पीएनजी यूजर्स को न तो नया एलपीजी कनेक्शन मिलेगा और न ही पुराना सिलेंडर रिफिल होगा

    सरकार ने 14 मार्च को ही पीएनजी कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए थे। इसके तहत अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन है, तो अब आपको अपने एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। नए आदेश के मुताबिक, पीएनजी यूजर्स को न तो नया एलपीजी कनेक्शन मिलेगा और न ही पुराना सिलेंडर रिफिल होगा।

    ये भी पढ़ें: वंदे मातरम गाने को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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    अंकित कुमार

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