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    Home»Breaking News»जहां भी बुलडोजर चला वे सब अवैध निर्माण थे, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का जवाब
    Breaking News

    जहां भी बुलडोजर चला वे सब अवैध निर्माण थे, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का जवाब

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाJune 22, 2022No Comments1 Min Read
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    दिल्ली : प्रयागराज और प्रदेश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश की योगी  आदित्यनात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाखिल किया है. यूपी सरकार ने कहा हलफ़नामे में कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई का बीजेपी के निलंबित प्रवक्ताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर
    दिए बयान के बाद भड़के दंगों से कोई संबंध नहीं हैं.

    यूपी सरकार ने हलफ़नामे में कहा है कि अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई नगर निकाय के नियमों के अनुसार की जा रही है. यही नहीं राज्य सरकार ने अदालत से मांग की है कि जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की अर्जी को पेनल्टी के साथ खारिज करना चाहिए.

    इसलिए उनकी अर्जी खारिज हो जानी चाहिए. सरकार ने साफ कहा कि यूपी में जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, वे अवैध थीं. इसके अलावा नगर निगम के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है. दंगों में शामिल होने के चलते ही लोगों पर ऐक्शन नहीं हुआ है. दंगा करने वाले लोगों पर अलग कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है.

    द भारत ख़बर

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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