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    Delhi : दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर मुहर लगाई

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाNovember 29, 2023No Comments2 Mins Read
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     दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को अपनी मंज़ूरी दे दी है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में कई सुनवाइयों के बाद बुधवार को केंद्र के फैसले को बरकरार रखा. बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले को ‘कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है.’

    सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है. जो संविधान की राज्य सूची की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 1, 2 और 8 (पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि) से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करता है. इनमें कहा गया है कि ये विषय दिल्ली सरकार के विधायी और कार्यकारी दायरे से परे हैं और इसलिए, प्रथम दृष्टया, केंद्र के पास मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की अपेक्षित पॉवर है.

    गौरतलब है कि इससे पहले, मंगलवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट को ये बताया था कि वो नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाना चाहती है. इस पर बेंच ने पूछा था कि ऐसा करने के लिए क्या केंद्र सरकार के पास ज़रूरी पावर है. साथ ही हैरानी जताते हुए केंद्र से ये भी पूछा था कि क्या उसके पास केवल एक व्यक्ति है. उसके पास दिल्ली के CS पद के लिए कोई और IAS अफसर नहीं है.

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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