प्रत्येक यात्री को मिलेंगे 16-16 हजार रुपए
Air India, (द भारत ख़बर), भोपाल: भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने विमानन कंपनी एअर इंडिया पर 96 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी बताया है। बता दें कि यात्रियों का आरोप था कि एअर इंडिया ने उड़ान से केवल दो घंटे पहले टिकट निरस्त होने की सूचना दी थी। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा।
डॉ. शैलेंद्र एवं सुषमा निगम समेत छह यात्रियों ने 11 मई 2024 को भोपाल से श्रीनगर जाने के लिए एअर इंडिया का टिकट बुक कराया था। जिसका किराया 1.18 लाख रुपए था। यात्रियों ने पहलगाम, गुलमर्ग और श्रीनगर में होटल, हाउसबोट तथा स्थानीय वाहनों की अग्रिम बुकिंग कर रखी थी।
अगले दिन की फ्लाइट के टिकट कराए उपलब्ध
श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट और दिल्ली से भोपाल तक वंदे भारत एक्सप्रेस की एसी-1 और एसी-2 श्रेणी के टिकट भी लगभग 54,670 रुपए में बुक किए गए थे। 11 मई को एअर इंडिया ने उड़ान से केवल दो घंटे पहले टिकट निरस्त होने की सूचना दी।
तब तक ये लोग हवाई अड्डे के लिए निकल चुके थे। एयर इंडिया ने अगले दिन की फ्लाइट में टिकट उपलब्ध करा दिए, लेकिन तब तक यात्रियों की कश्मीर में की गई अधिकांश अग्रिम बुकिंग रद हो चुकी थी।
यात्रियों ने नुकसान की भरपाई का दावा किया
यात्रियों ने इस नुकसान की भरपाई का दावा किया तो विमानन कंपनी ने इनकार कर दिया। उसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। एअर इं
डिया ने आयोग के समक्ष दलील दी कि विमान से पक्षी टकराने के कारण उड़ान निरस्त करनी पड़ी थी।
कंपनी ने डीजीसीए के नियमों का पालन करते हुए यात्रियों को अगले दिन की फ्लाइट उपलब्ध कराई। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल तथा सदस्य अंजुम फिरोज और प्रीति मुद्गल की पीठ ने कंपनी की दलील को नहीं माना।

