सिरसा, 02 जून।
हरियाणा सरकार द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। आगामी 8 जून को कुरुक्षेत्र से सोमनाथ के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी झंडी दिखाएंगे। इच्छुक पात्र वरिष्ठ नागरिक 6 जून तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पात्र परिवारों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो। इच्छुक लाभार्थियों को सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के नियमों अनुसार तीन साल में एक बार ही लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकता है और आवेदक अपने साथ जीवनसाथी को निशुल्क ले जा सकते हैं, वहीं पूर्ण भुगतान के साथ अटेंडेंट को भी साथ ले जा सकते हैं।
योजना के तहत श्रद्धालुओं के ट्रैन में प्रवेश के उपरांत से लेकर ट्रैन के वापस पहुँचने तक पेयजल, जलपान, भोजन, ठहरने और वहां के लिए स्थानीय परिवहन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। स्पेशल ट्रेन व धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार का धूम्रपान या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।
स्पेशल ट्रेन में केवल पंजीकृत श्रद्धालुओं को ही मिलेगा प्रवेश
इस स्पेशल ट्रेन में उन्हीं श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने पंजीकरण कराने के बाद यात्रा पर जाने के लिए सहमति प्रदान की हो और इसके बाद विभाग द्वारा उन्हें पहचान पत्र जारी किया गया हो। यदि कोई श्रद्धालु बिना सहमति और रजिस्ट्रेशन के ट्रैन में प्रवेश करता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यही नहीं, यदि कोई श्रद्धालु पंजीकरण करने और सहमति देने के उपरांत यात्रा पर नहीं जाता है तो अगले तीन साल तक उन्हें इस प्रकार की यात्रा पर जाने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
यह दस्तावेज जरूरी
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत श्री सोमनाथ यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को अपनी मेडिकल हिस्ट्री साझा करते हुए अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा संबंधी प्रमाण की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद विभाग द्वारा उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, जिसके आधार पर ही यात्रा पर जाने की अनुमति होगी। श्रद्धालु पंजीकरण कराने के उपरांत इसकी सूचना, बरनाला रोड पर पंचायत भवन के नजदीक वाणिज्य भवन में स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय सिरसा अथवा कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01666-247201 पर अवश्य प्रदान करें।
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