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    Home»हरियाणा»रिकॉर्ड नहीं देने पर बिजली लोकपाल सख्त, डीएचबीवीएन को 15 दिन में बकाया राशि तय करने का आदेश
    हरियाणा

    रिकॉर्ड नहीं देने पर बिजली लोकपाल सख्त, डीएचबीवीएन को 15 दिन में बकाया राशि तय करने का आदेश

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाJune 21, 2026No Comments3 Mins Read
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    Haryana News: हरियाणा के बिजली लोकपाल ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता की अंतिम और सत्यापित बकाया राशि तय करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश गुरुग्राम निवासी करमचंद गोगिया की ओर से दायर अपील की सुनवाई के दौरान जारी किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में लोकपाल ने पाया कि डीएचबीवीएन के अधिकारी कई अवसर मिलने के बावजूद पुराने बिजली कनेक्शन से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड, एम एंड पी जांच रिपोर्ट, लेजर विवरण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। इससे मामले के निपटारे में अनावश्यक देरी हुई।

    शिविर आयोजित करने के मिले निर्देश 

    लोकपाल राकेश कुमार खन्ना ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि रिकॉर्ड के स्थानांतरण या बिलिंग एजेंसी बदलने जैसे कारण बिजली निगम की जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं दिला सकते। बिजली अधिनियम 2003 और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराना निगम की जिम्मेदारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकपाल ने डीएचबीवीएन के निदेशक (ऑपरेशन), हिसार को एक विशेष समन्वय बैठक या शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक की अध्यक्षता कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के अध्यक्ष करेंगे।

    15 दिन का दिया समय

    बैठक में आईटी, कमर्शियल, एम एंड पी, विजिलेंस, ऑपरेशन और ऑडिट शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान कर, जरूरत पड़ने पर गुम डेटा को दोबारा तैयार करते हुए उपभोक्ता पर देय अंतिम बकाया राशि निर्धारित करनी होगी। लोकपाल ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरी की जाए। इसके बाद तीन दिनों के अंदर बैठक की कार्यवाही और अंतिम सत्यापित आंकड़ा बिजली लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

    देरी होने पर होगी कार्रवाई 


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    साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में आदेशों के पालन में लापरवाही या देरी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना या अन्य अनुशासनात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को पंचकूला स्थित बिजली लोकपाल कार्यालय में होगी। लोकपाल ने कहा है कि यदि कोई पक्ष सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है तो मामले की सुनवाई एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाई जाएगी।  

    639176210595847133 Also read: Haryana news : हरियाणा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार



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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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