Haryana News: हरियाणा में स्कूल सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को अंतिम रिमाइंडर जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अप्रैल-जून 2026 की स्कूल सेफ्टी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट (QPR) और लंबित एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) हर हाल में 48 घंटे के भीतर भेजी जाए। निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट जमा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने बताया कि यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्कूल सुरक्षा नीति के तहत अनिवार्य है। सभी जिलों को समय पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राज्य और केंद्र स्तर पर स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था का सही आकलन किया जा सके।
समय पर रिपोर्ट नहीं दो तो होगी कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि यह अंतिम रिमाइंडर है। यदि निर्धारित 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
शिक्षा विभाग ने बताया कि यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्कूल सुरक्षा नीति के तहत अनिवार्य है। सभी जिलों को समय पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राज्य और केंद्र स्तर पर स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था का सही आकलन किया जा सके।

