Aadhaar PAN Card Link: Aadhaar और PAN कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। अगर इस डेट तक लिंकिंग नहीं की गई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी कई वित्तीय सेवाओं पर पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा, रिफंड रुक सकते हैं और सैलरी क्रेडिट में दिक्कत आ सकती है। यहां तक कि SIP, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़े लेनदेन भी प्रभावित हो जाएंगे।
किन्हें Aadhaar–PAN लिंक करना जरूरी है?
जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले PAN कार्ड जारी हुआ है, उन्हें यह लिंकिंग करानी अनिवार्य है। खास बात यह है कि जिन लोगों ने PAN बनवाते समय Aadhaar Enrolment ID का इस्तेमाल किया था, उन्हें भी दोबारा लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से अनिवार्य किया गया है।
लिंक न करने पर क्या होगा नुकसान?
अगर Aadhaar–PAN लिंकिंग पूरी नहीं की गई, तो:
हालांकि, अगर बाद में Aadhaar–PAN लिंक हो जाता है, तो 30 दिनों के भीतर PAN फिर से एक्टिव हो जाएगा।
घर बैठे ऐसे करें Aadhaar–PAN लिंक
इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होमपेज पर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें।
PAN नंबर, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें।
अगर PAN पहले से इनऑपरेटिव है, तो पहले ₹1000 शुल्क भुगतान करना होगा।
प्रक्रिया सफल होने के बाद “Link Aadhaar Status” में जाकर स्थिति चेक करें।
लिंक करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
Aadhaar और PAN में नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर एक जैसे हों।
आखिरी तारीख का इंतजार ना करें — समय नजदीक आते-आते वेबसाइट स्लो होने की संभावना रहती है।
लिंकिंग सफल होने पर स्क्रीनशॉट या रिसीट सुरक्षित रख लें।
किसी समस्या पर टैक्स विशेषज्ञ या हेल्पलाइन की मदद लें।
समय रहते Aadhaar–PAN लिंक करवाना जरूरी है, ताकि भविष्य में वित्तीय और टैक्स संबंधित कामों में परेशानी ना आए।

